कोर्ट ने महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना

भरतपुर। भरतपुर स्थानीय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक रेखा यादव की अदालत ने एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक हंसराज गुर्जर ने बताया कि गांव निठारी के राजकीय विद्यालय में इसी गांव की राधा पत्नी स्वर्गीय संजय पुजारी पोषाहार बनाने का कार्य करती थी। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते बुद्धिमान ठाकुर नाम के युवक ने दरांती से गर्दन काटकर उस महिला की हत्या कर दी।
अपर लोक अभियोजक गुर्जर के अनुसार 19 जनवरी 2018 की दोपहर करीब 12:30 बजे राधा स्कूल की रसोई में पोषाहार बनाने का काम कर रही थी। तभी आरोपी बुद्धिवान ने स्कूल पहुंचकर राधा की गर्दन पर दरांत से वार कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत में आरोपी बुद्धिमान ठाकुर को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


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