निगरानी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान आमजन को न हो अनावश्यक परेशानी जिला निर्वाचन

कोटा । विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत तैनात किए गए उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल द्वारा निगरानी के दौरान आमजन को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़े इसके लिए तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जांच किए जाने के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या कार्यकर्त्ता को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रूपए से अधिक पाया जाता है या ऐसे पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, मदिरा, हथियार या उपहार वस्तुओं, जिनका मूल्य 10 हजार से अधिक और जिनके प्रलोभन देने में इस्तेमाल किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य अवैध वस्तुएं पाई जाती हैं तो वह जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी।

उन्होंने जब्ती कार्य के लिए तैनात उडनदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल के मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जब्त नकद राशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा विधिक कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं तो जन सामान्य को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल सामान या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट हो, यह सुनिश्चित करें।
महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जाए जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा जब्ती के विरुद्ध जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष अपील की प्रक्रिया अनुसार पालना सुनिश्चित करते हुए नकदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जाए।