चरस के आरोपी को 10 साल की कैद और हुआ इतने लाख का जुर्माना

नाहन। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के द्वारा चरस के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी केदार सिंह पुत्र दौलतराम निवासी जरवा तहसील शिलाई जिला सिरमौर को सजा के साथ-साथ 1,00,000 का अर्थदंड भी भुगतना होगा।
जुर्माना ना देने की एवज में आरोपी को 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। माननीय अदालत में मामले की पैरवी जिला न्याय वादी चंपा सुरील के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि यह सजा मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सुनाई गई है जिसका मामला 23 मार्च 2021 को समक्ष अदालत आया था। जिलानी न्यायवादी ने बताया कि पुलिस निरीक्षक सरबजीत सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। गश्त के दौरान एक व्यक्ति बैग उठाए हरिपुरधार से संगडाह की ओर जा रहा था। पुलिस ने उसकी संदेहास्पद हालत देखते हुए उसे रोककर जब तलाशी ली तो बैग में बत्ती नुमा चरस पाई गई।
पुलिस के द्वारा मौके पर ही तराजू मंगा कर जब तोला गया तो उसकी मात्रा 2.518 ग्राम पाई गई। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा एनडीपीएस दर्ज कर अदालत में चालान पुट अप किया गया था। 9 गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय में चले इस वाद में आरोपी को दोषी पाया गया जिसके बाद उसे आज मंगलवार को सजा सुना दी गई।


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