BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

गुरूग्राम। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि जैसे ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, हरियाणा परिवहन आयुक्त ने बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल श्रेणी के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज-III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
”जिले में इन आदेशों का अनुपालन गंभीरता से सुनिश्चित किया जाएगा। जिलेवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.
यदि कोई भी जिले में उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से जिले में लागू कर दिए गए हैं। और 30 नवंबर तक या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को हटाए जाने तक प्रभावी रहेगा, ”डीसी यादव ने कहा।