अमरावती भूमि घोटाले पर सीआईडी ने एचसी में नई याचिका दायर की

विजयवाड़ा: राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएं दायर कीं, जिसमें प्रार्थना की गई कि राज्य की शीर्ष अदालत अमरावती आवंटित भूमि घोटाले में उसके समक्ष याचिकाओं को फिर से खोले।

विभाग ने तर्क दिया कि घोटाले में पूर्व मंत्री पोंगुरु नारायण की भाभी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के साथ नए सबूत सामने आए हैं।

12 मार्च, 2021 को दर्ज किया गया अमरावती आवंटित भूमि मामला, मंगलागिरी के वाईएसआरसी विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की रिपोर्ट पर आधारित था। उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पी. नारायण को मुख्य आरोपी बताया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 19 मार्च, 2021 को जांच पर रोक लगा दी। अदालत ने हाल ही में आरोपी द्वारा दायर रद्दीकरण याचिका पर सुनवाई पूरी की।
जबकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश सुरक्षित रख लिए हैं, सीआईडी अधिकारियों को नारायण (ए-2) की भाभी पोंगुरु कृष्णप्रिया के स्वैच्छिक दृश्य-श्रव्य बयान के रूप में नए साक्ष्य प्राप्त हुए। उन्होंने इस बात पर विशेष विवरण दिया कि कैसे तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन मंत्री नारायण आवंटित भूमि की अवैध खरीद में शामिल थे।

उच्च न्यायालय की वाद सूची में सूचीबद्ध 2021 की आपराधिक याचिकाएं 1762 और 1764 सोमवार को न्यायमूर्ति वी. कृपासागर के समक्ष आदेश के लिए आने वाली हैं।


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