हत्या के प्रयास मामले में अश्विन की जमानत पर वकील ने कहा- कोर्ट ने नियमों की अनदेखी की

मध्यप्रदेश |  टीटी नगर स्थित प्लेटिनम प्लाजा परिसर में गुरुवार की रात ब्लैकमेलर सोनू पचौरी को छुड़ाने के लिए दो फायर करने वाले कारोबारी अश्विन शर्मा और उसके साथी प्रतीक जोशी को एडीजे कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे ती थी। इस पर फरियादी देवेश विदुआ के वकील यावर खान ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जमानत अर्जी को सिस्टम पर अपलोड नहीं किया और उसकी रजिस्टर में भी एंट्री नहीं थी। पूरी कार्रवाई गुपचुप तरीके से ऑफलाइन की गई है। सोमवार को डीजे कोर्ट में आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी।
टीटी नगर पुलिस ने अश्विन शर्मा, प्रतीक जोशी, गौरव पचौरी, सोनू पचौरी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शुक्रवार को अश्विन और प्रतीक को निचली अदालत में पेश किया था, जहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल वारंट बनाया गया था।
शनिवार को अश्विन के वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने कोर्ट में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की थी। हाईप्रोफाइल मामले ने एडीजे संतोष कौल की कोर्ट ने उसी दिन केस डायरी तलब की। कोर्ट का आदेश लेकर एक व्यक्ति टीटी नगर थाने पहुंचा और जांच अधिकारी के साथ शाम चार बजे डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की। देवेश विदुआ के वकील यावर खान का आरोप है कि जमानत आवेदन को सिस्टम पर अपलोड नहीं किया गया। सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक यावर खान वकालतनामा और आपत्ति लेकर कोर्ट में बैठे रहे।
शाम करीब सात बजे जब कोर्ट ने जमानत मंजूर की तब पता चला। खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जमानत आवेदन पर उसी दिन सुनवाई नहीं हो सकती। इस जमानत को निरस्त करने डीजे कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।


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