कंझावला मौत मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 तक बढ़ाई

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को कंझावला मौत मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 मार्च तक बढ़ा दी।
मामले में सात में से दो आरोपियों को जमानत मिल गई है।
रोहिणी कोर्ट के लिंक मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार ने आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए 28 मार्च तक बढ़ा दी।
आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।
यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक लड़की को कथित तौर पर मारा गया और करीब दो घंटे तक 13 किलोमीटर तक घसीटा गया।
दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) जोड़ी है।
शुरुआत में आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह घटना एक जनवरी 2023 की है।
आरोपी व्यक्तियों को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी आशुतोष और अंकुश को जमानत दे दी है।
यह मामला 31 दिसंबर और एक जनवरी 2023 की दरम्यानी रात कंझावला-सुल्तान पुरी इलाके में एक लड़की को कार के नीचे घसीट कर ले जाने की घटना से जुड़ा है.
मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।
जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ी है।
एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से एक इरादा था जो हत्या की धारा को आकर्षित करता है। (एएनआई)


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