फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद भगवान ही है

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज पुरातत्व विभाग को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए हरी झंडी दे दी। इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी. संसद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे दरगाह हो या मस्जिद, भगवान एक ही है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की ओर से सर्वे रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. IAMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जवाब दिया. ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान 600 साल से वहां प्रार्थना करते आ रहे हैं। सभी पूजा स्थलों पर एक विशेष कानून लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए हरी झंडी दे दी। इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी. संसद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे दरगाह हो या मस्जिद, भगवान एक ही है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की ओर से सर्वे रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. IAMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जवाब दिया. ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान 600 साल से वहां प्रार्थना करते आ रहे हैं। सभी पूजा स्थलों पर एक विशेष कानून लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए हरी झंडी दे दी। इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी. संसद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे दरगाह हो या मस्जिद, भगवान एक ही है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की ओर से सर्वे रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी. IAMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जवाब दिया. ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान 600 साल से वहां प्रार्थना करते आ रहे हैं। सभी पूजा स्थलों पर एक विशेष कानून लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.


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