हत्याकांड में फरहाद मोहम्मद को जमानत कोर्ट ने माना

जयपुर। जयपुर स्थित एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भड़काऊ नारे लगाने और तलवार बरामदगी के मामले में गिरफ्तार फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में है और उस पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसके पास से बरामद तलवार का इस्तेमाल हत्या में किया ही नहीं गया था. ऐसे में जमानत पर रिहाई का आदेश देना उचित है.
जमानत अर्जी में कहा गया कि एफआईआर में नाम नहीं है. बताया गया है कि उसके घर से एक तलवार बरामद हुई है, जो दुकान पर मीनाकारी कर शोपीस के तौर पर बेचने के लिए रखी हुई थी. एनआईए की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपियों ने घटना से पहले हुए विरोध प्रदर्शन में मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का सिर कलम करने जैसे नारे लगाए थे. गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी.


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