RSS ने जुलूस की अनुमति न देने पर तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की

चेन्नई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अदालत का आदेश मिलने के बावजूद रूट मार्च निकालने की अनुमति नहीं देने के लिए तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया। याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि राज्य पुलिस ने मार्च की अनुमति न देकर अदालत के आदेश के खिलाफ काम किया है।

जब मामला मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के सामने आया, तो आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया।

हालाँकि, न्यायाधीश ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिन तारीखों के लिए मार्च आयोजित करने की अनुमति दी गई थी वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अदालत ने कहा, इसलिए, इसे एक जरूरी मामले के रूप में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहा कि इसे याचिका प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। 16 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने पुलिस को 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु भर में 35 स्थानों पर नियोजित आरएसएस जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया।


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