इलाहाबाद HC ने विधायक अब्बास अंसारी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा

प्रयागराज (एएनआई): विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है.
याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मऊ के दक्षिण टोला थाने में विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.
मामला मऊ में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में लंबित है।

इस याचिका में पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट और केस की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है.
आरोप है कि प्रचार के लिए गाड़ियों की कोई इजाजत नहीं ली गई थी, फिर भी चुनाव के दौरान काफिला निकाला गया.
इस मामले में अब्बास के खिलाफ 12 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने कहा, ”याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीति के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. याचिकाकर्ता ने गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला था, वह सिर्फ जनसंपर्क अभियान पर थे. सिर्फ वही गाड़ियां ली गईं जिन्हें चुनाव प्रचार के लिए ले जाने की अनुमति थी ।”.

अब्बास अंसारी ने 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में मऊ की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के तत्कालीन गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। (एएनआई)


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