धनतेरस-दीपावली, सोलन में खरीददारी को महाभीड़

सोलन। जिलाभर में त्योहारों को लेकर बाजार सजने लगे हैं। सोलन शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दीपावाली व धन धनतेरस त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढऩी शुरू हो गई है। धनतेरस के अवसर पर सोलन बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है और लोग भी काफी अधिक सख्या में पंहुच कर खरीददारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और चप्पे-चप्पे पर लोगों की सुरक्षा के लिए निगरानी की जा रही है। गौरतलब रहे कि पंच महोत्सव रूपी इस पांच दिन के त्योहार की शुरूआत धनतेरस के साथ होती है और अंत भैयादूज के साथ होता है।

इसके बीच में नरक चतुर्थी, गोवर्धन पूजा जैसे पर्व आते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण दिन दीपावली का दिन माना जाता है। सोलन बाजार धनतेरस के रंग में रंग गया है। सोलन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स से लेकर वाहनों की जबर्दस्त बुकिंग हो रही है। धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है और ऐसे में शहर के बाजार सजना शुरू हो चुके हैं। विभिन्न कंपनियों के शोरूम दीपमालाओं से जगमगा रहे हैं। बाजार में फूल, मिठाई, बर्तन, गहने, गाड़ी, आदि हर तरह के व्यवसाय से जुड़े लोग इसके लिए कमर कसकर अपने-अपने तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। धनतेरस के लिए बरतन बाजार तैयार परंपरा अनुसार धनतेरस पर धातु खरीदने को लेकर बर्तन और सराफा बाजार तैयार है। बर्तन व्यापारियों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस पर ही बाजार के चलने की उम्मीद है।
धनतेरस पर इस बार ज्वेलरी के साथ-साथ वाहन बिक्री व अन्य सामान की बिक्री में रिकार्ड बनेगा, क्योंकि बीते दो-तीन साल से बाजारों में मंदी का दौर कोरोना से लेकर चल रहा था तथा इस वर्ष भी करीब दो माह से भी अधिक समय तक बारिश ने बाजारों मेंं व्यवसाय को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। जहां ज्वेलरी के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि धनतेरस को लेकर बाजारों में देखी जा रही है तो वहीं ऑटो मोबाइल बाजार में भी खूब वाहन बिक रहे हैं। 10 नंवबर से 12 नवंबर तक सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक धनतेरस एवं दीवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में अत्यधिक भीड़ होने के कारण आम-जन की सुरक्षा के मध्यनजर माल रोड सोलन में पुराने डीसी ऑफिस चौक से पुराने बस अड्डे तक हर प्रकार के वाहनों की आवाजाही व पार्किंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके अतरिक्त एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, सैन्य वाहनों, आपातकालीन एवं कानून एवं व्यवस्था के लिए उपयोग में प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे ।