सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। कैद।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जब सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सीबीआई ने मामले में 74 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल जमानत पर हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यादव को 60 लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी।
यादव को झारखंड के डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने से संबंधित पांच चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया है। (एएनआई)


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