बीएसई ने एसएमई को मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए

बीएसई ने अपने एसएमई प्लेटफॉर्म से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने के इच्छुक छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं, जिसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

दिशानिर्देशों के तहत, आवेदक फर्म को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा, मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयरधारक होने चाहिए।

इसके अलावा, एसएमई को कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में से किसी दो के लिए सकारात्मक परिचालन लाभ होना चाहिए और एक्सचेंज में माइग्रेशन आवेदन करने के तत्काल वित्तीय वर्ष में कर के बाद सकारात्मक लाभ (पीएटी) होना चाहिए।

बीएसई ने एक परिपत्र में कहा, “आवेदक के पास पिछले दो पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।”


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