पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाना हुआ जरूरी, उल्लंघना करने पर लगेगा भारी जुर्माना

पंजाब। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई। इस मौके पर सी.एम. मान ने कहा पंजाब में सभी दुकानों व दफ्तरों के बाहर पंजाबी भाषा में लिखे हुए बोर्ड लगाने जरूरी हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा में लिखने के बाद उसके नीचे किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नियम 1958 (पंजाब शॉपज एंड कमर्शियल एस्टेबलिशमेंट रूल्ज) में संशोधन की मंजूरी दे दई गई है। अब मौजूदा नियम 22 के साथ-साथ नियम 23 व 24 को शामिल किया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर-अंदर सभी दुकानदारों को पंजाबी में बोर्ड लगाने होगा। बताया जा रहा है कि आदेशों की उल्लंघना करने पर पहली बार एक हजार रुपए और दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
