विशेष अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया क्योंकि पुलिस ने 3.3 किलोग्राम जब्त गांजा खो दिया

चेन्नई: चेन्नई की एक विशेष अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि जब्त किया गया मादक पदार्थ भारी बारिश में नष्ट हो गया था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की द्वितीय अतिरिक्त विशेष अदालत की विशेष सुनवाई में पाया गया कि अभियोजन पक्ष तस्करी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी को साबित करने में विफल रहा है।
अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना होगा। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 और 54 के अनुसार, जब तक प्रतिबंधित सामग्री का कब्ज़ा साबित नहीं हो जाता, अदालत यह मान सकती है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाना अवैध है। इसलिए अदालत ने पाया कि आरोपी दोषी नहीं हैं और उन्हें बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मलारमनन, मुथु और राजी को 25 अक्टूबर 2007 को वॉलटैक्स रोड, चेन्नई में 3.300 किलोग्राम गांजा के साथ पाया गया था। इसलिए, एलिफेंट गेट पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) आर/डब्ल्यू 20 (बी) II (बी) के तहत गिरफ्तार कर लिया। जबकि, मलारमनन पर आरोप फरवरी, 2019 में समाप्त कर दिया गया, शेष दो आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
आरोपियों के वकील ने दलील दी कि अदालत के समक्ष प्रतिबंधित पदार्थ की सुरक्षित हिरासत स्थापित नहीं की गई और दोनों आरोपियों को बरी करने की मांग की गई।


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