SC ने उत्तर प्रदेश में 750 से अधिक निजी तकनीकी कॉलेजों को मंजूरी देने के लिए समय 15 सितंबर तक बढ़ा दिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश में 750 से अधिक निजी तकनीकी संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की कट-ऑफ तिथि बढ़ाने का आदेश देकर लगभग चार लाख छात्रों की मदद की है।
शीर्ष अदालत ने 2013 में ‘पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)’ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में शैक्षणिक सत्रों के लिए परीक्षण, परामर्श और प्रवेश के लिए समयसीमा तय की थी। पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए।
उत्तर प्रदेश तकनीकी संस्थान फाउंडेशन (यूपीटीआईएफ) ने शीर्ष अदालत का रुख किया और दावा किया कि 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के आवेदनों पर शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा 15 मई तक निर्णय नहीं लिया गया था।
 राज्य सरकारें हर साल 15 मई तक तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने या न देने पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं।


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