पुलिस क्लीयरेंस पर ही विदेश यात्रा, खाड़ी देशों में सर्टिफिकेट अनिवार्य

उत्तरप्रदेश |  विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें. यह अधिकांश देशों ने अनिवार्य कर दिया है. पुलिस पूरी पड़ताल के बाद पासपोर्ट केंद्र को रिपोर्ट देती है, जिसके बाद यह सर्टिफिकेट जारी होता है.
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए हर सर्किल में एक व्यवस्था बनाई गई है. यहां ऑफलाइन फार्म दिया जाता है, जिसमें विदेश जाने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी देनी होगी. कोई मुकदमा है तो विवरण देना होगा. करीब 10 बिंदु पर जांच के बाद पुलिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को यह सर्टिफिकेट जारी करेगी.
खाड़ी देशों में सर्टिफिकेट अनिवार्य
खाड़ी देशों के कानून बेहद सख्त हैं. ऐसे में इन देशों ने साफ छवि के व्यक्ति को खुद के यहां प्रवेश देने की योजना तैयार की है. ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, जॉर्डन और इजरायल आदि में पीसीसी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए यूपी कॉप ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है.
पीसीसी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था है. 10 बिंदुओं पर जांच कराई जाती है. पुलिस की रिपोर्ट पर पासपोर्ट केंद्र अनुमति देता है.
रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी
ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अंकुश
अफसरों की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं. ठग नौकरी लगवाने के बहाने लोगों को वहां भेज देते हैं और उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस विदेश जाने वाले की काउंसलिंग करेगी. आवेदन मिलते ही वह दस बिंदू पर जांच पूरी कर रिपोर्ट देगी.


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