राजसमंद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

राजस्थान ; राजसमंद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी में कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुनाते हुए 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 16 साल की लड़की को उसके घर से बहला-फुसलाकर और धमाका करके ले जाने और उसके साथ रेप करने के लिए नाबालिग तेजाराम नीना ताजू को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के जज सुनील कुमार पंचोली ने 20 साल की सजा और 21,000 रुपये की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 15 जनवरी 2020 को स्टार्स के पिता ने स्टोन डील्स थाना आमेट को रिपोर्ट पेश की थी कि 14 जनवरी 2020 को उनकी पत्नी सुबह करीब 8 बजे खेत पर चले और घर पर अपनी बेटी की बेटी थीं। कुछ देर बाद उसकी दोनों बड़ी बेटियाँ भी खेत में चली गईं और घर पर उसकी छोटी-छोटी दोस्तियाँ थीं। दोपहर करीब 11.30 बजे उसने खाना खाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को आवाज दी, तो वह खाना लेकर आई, तब उसने पूछा कि छोटी बेटी खाना लेकर क्यों नहीं आई, तो उसकी बड़ी बेटी ने बताया कि वह घर पर थी, छोटी बेटी यह खाना लेकर आई थी। सेक था कि वह घर के पास नाक बिंदवा कर आ रही है। वे दिन भर खेत में काम करके शाम को घर गए तो उनकी छोटी बेटी घर पर नहीं मिली जिसके बारे में पता नहीं चला।
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