जाति सर्वेक्षण को सही ठहराने वाले पटना HC के फैसले पर बिहार सरकार ने SC में कैविएट दायर की

नई दिल्ली (एएनआई): बिहार सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा आदेशित जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की। एक वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने जातियों के आधार पर सर्वेक्षण कराने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
यह बात पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराने के बाद आई है। सर्वेक्षण में सभी जातियों, उपजातियों के लोगों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा।
जाति जनगणना का निर्णय बिहार कैबिनेट ने पिछले साल 2 जून को लिया था, जिसके महीनों बाद केंद्र ने जनगणना में इस तरह की कवायद से इनकार कर दिया था।
सर्वेक्षण में 38 जिलों में अनुमानित 2.58 करोड़ घरों में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी को कवर किया जाएगा, जिसमें 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। (एएनआई)


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