आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए भी डाक मतपत्र की सुविधा

उदयपुर: विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों को जानकारी साझा करते हुए उनके जो भी सवाल थे उनके निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिए।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम शैलेष सुराणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है।
इसमें रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप संचालक व टर्नर, उर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइटमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों आदि को शामिल किया गया है।
इसमें उन्हीं कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दिवस पर नियोजित होने से बूथ पर जाकर मतदान करने से वंचित रहने की संभावना हो। ऐसे मतदाताओं के लिए तीन दिन की अवधि के लिए डाक मतदान केंद्र मतदान दिवस से कम से कम 3 दिन पहले रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा।