हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध, निर्यात वस्तुओं को छूट दी जाएगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने शनिवार को इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की।

यह प्रतिबंध हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर अनावश्यक रूप से धन उगाही करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए चार संगठनों, उत्पादन कंपनियों, उनके मालिकों और प्रबंधकों के साथ-साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ राज्य की राजधानी के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर की अगली कड़ी है। धर्म के नाम पर और विभिन्न राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण भी। एफआईआर में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और मुंबई, महाराष्ट्र की जमीयत उलमा के साथ-साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल हैं।


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