उत्तर प्रदेश

सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शभीजेहरा ने एक सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी पाए गए रविंद्र को 20 साल की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील के मुताबिक डेढ़ वर्ष पहले यह मामला थाना गागलहेड़ी में दर्ज किया गया था। इस्तगासे के मुताबिक सात वर्षीय बालक गांव में रविंद्र की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था।

उसी दौरान रविंद्र ने बालक को बहला फुसलाकर उसके साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।


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