GST काउन्सिल में हुआ बड़ा फैसला,1 अक्‍टूबर से महंगी होंगी कुछ चीजें

नई दिल्ली | अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाते हैं तो यह आपके लिए बड़ा अपडेट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी रकम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है. यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि काउंसिल की बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की.
पिछले महीने की बैठक में यह फैसला लिया गया था
दूसरे राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही, जिसके बाद इस फैसले को लागू करने का फैसला लिया गया. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा हुई. पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी में पूरे पैसे के दांव पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.
ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध
इस फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बैठक हुई. सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम चाहते थे कि खेल के सकल राजस्व (जीजीआर) पर कर लगाया जाए, न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए.उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्य कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के बाद, ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लागू होने के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी।


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