तीन बहनों के अपहरण और दुराचार में 20 साल की जेल, मुआवजे का आदेश

बिहार |� तीन बहनों का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में अपर जिला सात दशरथ मिश्रा की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत में दिनारा थाना क्षेत्र के बकरा निवासी अमर कुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मामले में विशेष अदालत ने तीनों पीड़ित किशोरियों के पुनर्वास के लिए दो-दो लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी करने का आदेश दिया है. मामले की प्राथमिकी किशोरी के पिता ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी. फर्दबयान में किशोरी के पिता का कहना था कि 28 मई 2022 की सुबह तीन बजे उनकी तीन किशोरी पुत्रियां क्रमश 13 साल, 14 साल व 15 साल की अपनी बुआ की खराब स्वास्थ्य को देखने के लिए जा रही थी. तभी रास्ते में आरोपित महिला शबाना के सहयोग से उन्हें चाकू का भय दिखाकर बाइक पर बैठाकर अभियुक्त यादव मोड़ के पास ले गए. जहां से दिनारा लेकर गए और एक कमरे में बंद कर दिया. वहां ले जाकर तीनों किशोरियों के साथ बारी-बारी से अभियुक्त ने दुराचार किया था. जब उन तीन किशोरियों ने विरोध की तो उन्हें डराया व धमकाया गया. बाद में उन्हें भलुनी धाम के पास लाकर छोड़ दिया था. स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह व संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रायल के दौरान विशेष अदालत में 10 गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एक मात्र अभियुक्त को दोषी पाया व सजा सुनाई.


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