प्रयागराज कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को पाया दोषी, भाई अशरफ बरी

प्रयागराज: प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद समेत तीन अन्य को 2007 के उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया.
हालांकि, अतीक के भाई अशरफ, जो इस मामले में आरोपी थे और अदालत में लाए गए थे, को बरी कर दिया गया। अशरफ समेत छह अन्य को अदालत ने बरी कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने अभी तक इस मामले में सजा का ऐलान नहीं किया है।
पांच बार के विधायक और मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात से 24 घंटे से अधिक लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया।
अहमद 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी है। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। देवीलाल पाल और संदीप यादव भी मारे गए थे। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया था।
अतीक अहमद ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास एक लैंड क्रूजर वाहन से उमेश पाल का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था. उसे अपने चकिया कार्यालय में रखकर मारपीट कर करंट लगा दिया।


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