नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद मुरादाबाद

नाबालिग : नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी युवक को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 30 जनवरी 2016 को नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि उसकी 17 साल की बेटी इंटर कॉलेज की छात्रा है। बीते 27 जनवरी 2016 की शाम करीब तीन बजे जब वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, इस दौरान दुर्गा कालोनी के पास मुजाहिद उर्फ मिज्जू निवासी ब्रम्हा बाजार ने लड़की के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने शिकायत करने पर तेजाब डालकर जलाने की बात कही। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता व भूकन सिंह ने बताया पीड़ित ने कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराए थे, जबकि अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। पीड़िता के बयान के आधार बनाकर आरोपित मुजाहिद को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 30 जनवरी 2016 को नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि उसकी 17 साल की बेटी इंटर कॉलेज की छात्रा है। बीते 27 जनवरी 2016 की शाम करीब तीन बजे जब वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, इस दौरान दुर्गा कालोनी के पास मुजाहिद उर्फ मिज्जू निवासी ब्रम्हा बाजार ने लड़की के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने शिकायत करने पर तेजाब डालकर जलाने की बात कही। 


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