हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले 4 साल में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर 50 हज़ार का जुर्माना लगाया हैं। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक आदेश की पालना नहीं होने पर एसीएस होम व डीज़ीपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए है।
ये आदेश जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की अदालत ने गुड्डी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के समय मांगा गया।
इस पर कोर्ट ने 27 सितम्बर तक का समय देते हुए कहा कि अगर अगली तारीख तक आदेश की पालना हो जाती है तो ठीक। वरना एसीएस होम व डीजीपी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताए कि आदलती आदेश की पालना नहीं करने का क्या कारण हैं।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक