हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले 4 साल में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर 50 हज़ार का जुर्माना लगाया हैं। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक आदेश की पालना नहीं होने पर एसीएस होम व डीज़ीपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए है।
ये आदेश जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की अदालत ने गुड्डी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के समय मांगा गया।
इस पर कोर्ट ने 27 सितम्बर तक का समय देते हुए कहा कि अगर अगली तारीख तक आदेश की पालना हो जाती है तो ठीक। वरना एसीएस होम व डीजीपी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताए कि आदलती आदेश की पालना नहीं करने का क्या कारण हैं।
