मुश्किल में बीजेपी विधायक, कोर्ट ने पत्नी को भी दिया झटका, जानें मामला

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट से बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह, उनकी पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मामला साल 2019 का है। नई दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म हाउस में नए साल के मौके पर पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के लिए समन किया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में बीते 30 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोपितों पर आरोप तय किया था। उसी दिन कोर्ट ने आरोपियों को उनपर लगे आरोप पढ़कर सुनाए थे। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की अपील की थी, जिसके बाद ट्रायल शुरू किया गया है।
अदालत में अब आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और साक्ष्यों को नष्ट करने की धाराओं में मुकदमे का संचालन शुरू किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने 30 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि नए साल की पार्टी में आरोपी विधायक राजू सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग करने का कृत्य यह दर्शाता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी कि भीड़ भरी पार्टी में फायरिंग से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए उनपर प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इस केस में अन्य आरोपी रामेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और 34 के तहत और रेणु सिंह के खिलाफ धारा 201 के तहत आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि जश्न में गोलीबारी की घटना 31 दिसंबर, 2018 को पूर्व विधायक राजू सिंह के फार्म हाउस पर हुई थी। डांस फ्लोर पर मौजूद अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लगी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई थी।