महिला को ST के आरक्षित पद के लिए आवेदन की अनुमति देने के आदेश

शिमला। राज्य उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को आदेश जारी कर सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र की महिला उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है। अभ्यर्थी शिलाई तहसील के बण्या गांव का रहने वाला है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

न्यायाधीश बी.एस. नेगी ने याचिकाकर्ता की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद लोक सेवा आयोग के उपरोक्त आदेश जारी किये। इस कारण से, लोक सेवा आयोग ने शिक्षण पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 नवंबर है। विज्ञापित कुल रिक्तियों में से 5 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अदालत ने मामले के सभी पांच प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले याचिका पर जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया।

गौरतलब है कि सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में खाती समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद, केंद्र सरकार ने 4 अगस्त, 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसगिर जिले के हाथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया, लेकिन चूंकि आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए सरकार ने वांछित प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। ट्रांसगीर क्षेत्र के लोगों के लिए। जारी नहीं किया जायेगा।


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