अदालत ने आपराधिक मानहानि शिकायत में पहलवान बजरंग पुनिया को समन भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खेल कोच नरेश दहिया द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में पहलवान बजरंग पुनिया को 6 सितंबर को तलब किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुनिया ने अन्य पहलवानों/व्यक्तियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों के प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 मई को जंतर-मंतर पर आयोजित किया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि उनका प्रथम दृष्टया मानना है कि मानहानि के सभी तत्व सामने आए हैं। सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि समन के चरण में, यह काफी हद तक तय हो गया था कि अदालत को आरोपी द्वारा किए जा सकने वाले संभावित बचाव के तुलनात्मक विश्लेषण में जाने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा, “शिकायत, सहायक दस्तावेजों और सम्मन पूर्व साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि के सभी तत्व बनते हैं।” उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे का नतीजा लगता है और अच्छे इरादे से नहीं दिया गया है. मजिस्ट्रेट ने कहा, “इसे ध्यान में रखते हुए, आरोपी, बजरंग पुनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।”


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