चौपाटी मामले में हाईकोर्ट ने 7 दिन में रायपुर नगर निगम से मांगा जवाब

बिलासपुर। रायपुर के साइंस कालेज मैदान में चौपाटी निर्माण के मामले में रायपुर नगर निगम से हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बता दे कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। अब अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। राजेश मूणत ने चौपाटी निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर में किसी प्रकार से ठोस या अस्थायी निर्माण की कोई योजना नही है। उन्होंने रायपुर नगर निगम के महापौर एज़ाज़ ढेबर के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्किटेक्ट के जिस पत्र के आधार पर यह कहा जा रहा है कि चौपाटी का प्रस्ताव हमने दिया था,यह महज आरोप है। इसके कोई सबूत नहीं हैं।
मूणत ने कहा कि ऐसी कई नीतियां नगर निगम में दबी पड़ी ,जिसपर काम चालू नही कर पाए हैं। उन्होंने तेलीबांधा का का जि़क्र करते हुए कहा कि आपके सामने बिना टैंडर के कार्य आबंटन किया , फिर उसकी लीपापोती के लिए पहले कहा कि क्रेडा से किया जा रहा है फिर कहते है कि स्मार्टसिटी से किया जा रहा है। महापौर ढेबर के तीन वक्तव्य और तीनों की अलग दिशा यही बताती है की पूरा गोलमाल है। मूणत ने कहा कि भाजपा पार्षद दल ने जब इस विषय को उठाया तब जाकर इस तरह की गड़बडिय़ाँ जनता के सामने आई।


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