हाईकोर्ट ने रविशंकर विश्वविद्यालय की याचिका का किया निराकरण, किसानों की मुआवजा राशि जमा

बिलासपुर। किसानों से ली गई जमीन के मुआवजे की अतिरिक्त राशि 15 करोड़ रुपए जमा करने के बाद हाईकोर्ट ने रविशंकर विश्वविद्यालय की याचिका का निराकरण कर दिया है। रविवि के लिए सन् 2007 में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। किसानों ने इस जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मांगा। विश्वविद्यालय प्रशासन जब इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो किसानों ने रायपुर जिला कोर्ट में केस दायर किया। सन् 2017 में किसानों के पक्ष में फैसला आया और कोर्ट ने अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश पारित किया। तब विश्विद्यालय प्रशासन ने अतिरिक्त राशि ना देते हुए जमीन वापस करने की पेशकश की। किसानों ने इससे इंकार कर दिया।

इधर कोर्ट ने राशि जमा नहीं करने के कारण पिछले साल विश्विद्यालय की संपत्ति, वाहन इत्यादि कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने कलेक्टर के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी। बुधवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार किसानों को भुगतान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे उसने जिला कोर्ट में जमा कर दिया है।


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