LG सक्सेना ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में 6 लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत से संबंधित मामले में आरोपी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पीड़ित न्यू मुस्तफाबाद निवासी 25 वर्षीय शाहिद उर्फ अल्लाह मेहर की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच के दौरान यह सामने आया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आड़ में एक गहरी साजिश रची गई थी, जिसके कारण दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हुए।
मामले में एफआईआर 1 मार्च, 2020 को दयाल पुर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फिरोज, चांद मोहम्मद, रईस खान, मोहम्मद जुनैद, इरशाद और अकील अहमद के खिलाफ धारा 153 ए (विभिन्न लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दर्ज की गई थी। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर समूह) और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान)।
अधिकारियों के मुताबिक, छह आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दंगों में शामिल थे. वे सप्तर्षि इस्पात एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की इमारत में जबरदस्ती घुस गए थे और अन्य दंगाइयों के साथ फर्म के कार्यालय को लूट लिया था।
पीड़ित को ऑफिस की छत पर गोली मारी गई. मामले की जांच अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई जिसने गवाहों से पूछताछ की और एक टीवी चैनल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सहित एकत्र किए गए सबूतों का विश्लेषण किया।
उपराज्यपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 196 (1) के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है।


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