खेतों में लगने वाली आग पर नजर रखने के लिए गश्त तेज करने को कहा

राज्य में खेतों में लगने वाली आग से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को सभी थानेदारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए अपने क्षेत्रों में गहन गश्त करने का आदेश दिया।

आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय “कानून एवं व्यवस्था समीक्षा बैठक” में जारी किए गए। इसमें राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, रेंज एडीजीपी/आईजी/डीआईजी, सीपी/एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ ने भाग लिया।
डीजीपी ने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए विशेष डीजीपी, कानून एवं व्यवस्था, अर्पित शुक्ला को अपनी देखरेख में काम करने के लिए पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
आदेश में कहा गया है, “नोडल अधिकारी उचित निर्देश जारी करेंगे, बैठकें आयोजित करेंगे, दौरे करेंगे और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेंगे और इसे डीजीपी और मुख्य सचिव के समक्ष रखेंगे।”
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस स्टेशन के क्षेत्र और आकार के आधार पर, पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त गश्ती दलों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जा रहा है।
कल, आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया था कि दिल्ली की गंभीर प्रदूषण स्थिति के लिए केवल पंजाब के किसान जिम्मेदार नहीं हैं। कंग ने कहा, अदालत ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार से भी जरूरी कदम उठाने को कहा है।