जिला मजिस्ट्रेट पटियाला साक्षी साहनी ने जारी किया आदेश, जानें क्या ?

पटियाला : जिला मजिस्ट्रेट पटियाला साक्षी साहनी ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी इमीग्रेशन सेंटरों को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इमीग्रेशन सेंटर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक संबंधित पासपोर्ट धारक और उनके ग्राहकों को सूचित किया जाए कि पराली जलाने के मामलों में, पर्यावरण मुआवजा शुल्क नीति के तहत देय जुर्माना राशि का कोई भी पासपोर्ट धारक उसके प्रति उत्तरदायी होगा। वीजा के लिए आवेदन करते समय व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

आदेश में कहा गया है कि इमीग्रेशन सेंटर अपने कार्यालय में इस संबंध में एक फ्लेक्स भी लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो पासपोर्ट धारक वीजा के लिए आवेदन करते हैं और वीजा आवेदन सत्यापन के दौरान उनकी स्वामित्व वाली भूमि पर फसल के अवशेष जलाने के कारण रेड एंट्री पाई जाती है, तो उन पासपोर्ट धारकों को वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में भूमि का मूल्यांकन कराने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए कूड़े को आग नहीं लगानी चाहिए और फसल के कूड़े के निपटान के लिए जिला प्रशासन पटियाला द्वारा जारी वॉर्सएप चैटबॉट नंबर 73800-16070 पर संपर्क करना चाहिए। आदेशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आव्रजन केंद्रों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट तस्वीरों के साथ 28 अक्टूबर 2023 तक उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा को भेज दी जाए।


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