दो दवा कारोबारियों की जमानत याचिकाएं खारिज

शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट ने दो दवा कारोबारियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कथित तौर पर नकली दवाइयों का कारोबार करने के आरोपी अंकित सिंगला और अंकुश सिंगला ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय मेें कहा कि प्रार्थियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ नकली दवाइयों के कारोबार में संलिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इस कारण फिलहाल उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी तौर पर न्यायोचित नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थीगण केसी ओवरसीज फार्मा कंपनी के निदेशक पद पर कार्यरत है, जिस कंपनी से कथित तौर पर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि आठ मई, 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने मेसर्स पिनाकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मानपुरा, बद्दी, सोलन के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गुजरात की मैसर्स जेआरएस फार्मा व माइक्रोवैक्स पी लिमिटेड कंपनियों के लेबल पाए गए। जांच के दौरान पाया गया कि संदिग्ध नकली दवाओं की आपूर्ति मेसर्स केसी ओवरसीज ने की गई थी।
