यह जानने पर कि पीड़िता ने पैसे लिए थे, हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को दी अग्रिम जमानत

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक आरोपी को यह पता चलने पर अग्रिम जमानत दे दी कि महिला को बलात्कार की कथित घटना के बाद आरोपी व्यक्ति से 5,000 रुपये मिले थे। अदालत एक सोशल मीडिया मैसेज से आश्वस्त हुई कि संभोग सहमति से हुआ था और महिला को 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था।
इसके बाद अदालत ने बलात्कार के आरोप में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ पीड़िता को एक होटल में लाया और उसे शराब पिलाई और उसका अश्लील वीडियो बनाकर यौन संबंध बनाया और उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित कर दिया। लेकिन आरोपी व्यक्ति के वकील ने कहा कि आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं थी और वह जमानत पाने का हकदार है। लेकिन अदालत ने प्रथम सूचना कथन (एफआईएस) और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पर भरोसा करते हुए पाया कि महिला स्वेच्छा से होटल में गई थी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह व्यक्ति और अन्य आरोपी होटल में मौजूद थे।
अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 12 दिन की देरी हुई थी और हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है, आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी और उसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा।


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