टी�?न�?सटीसी ने द�?र�?घटना में मारे ग�? सेवानिवृत�?त उप कलेक�?टर, पत�?नी के परिजनों को म�?आवजा देने को कहा

मद�?रास उच�?च न�?यायालय की मद�?रै खंडपीठ ने हाल ही में तमिलनाड�? राज�?य परिवहन निगम (TNSTC) को �?क सेवानिवृत�?त उप-कलेक�?टर के परिवार को 2.98 लाख र�?पये का म�?आवजा देने का निर�?देश दिया, जिनकी 2005 में �?क बस द�?र�?घटना में मृत�?य�? हो गई थी। द�?वारा पारित �?क आदेश के अन�?सार न�?यायमूर�?ति आर थरानी, मृतक, स�?ब�?रमण�?यन और उनकी पत�?नी योगलक�?ष�?मी, 25 नवंबर, 2005 को �?क बस में प�?द�?क�?कोट�?टई से रामनाथप�?रम जा रहे थे।

जब बस कोट�?टाकरई नदी के प�?ल को पार कर रही थी, तब पानी का तेज बहाव था, जिससे बस नदी में गिर गई, जिससे दंपति की मौत हो गई। द�?र�?घटना के लि�? चालक को जिम�?मेदार ठहराते ह�?�?, रामनाथप�?रम के मोटर द�?र�?घटना दावा न�?यायाधिकरण ने परिवहन निगम को 2012 में स�?ब�?रमण�?यम के बच�?चों को `2.98 लाख म�?आवजा देने का निर�?देश दिया था, जिसे च�?नौती देते ह�?�? TNSTC ने पांच साल बाद अपील दायर की।
टी�?न�?सटीसी ने दावा किया कि बस के पलटने की वजह सिर�?फ इसलि�? थी क�?योंकि यात�?री पानी के बहाव को देखने के लि�? बस के �?क तरफ इकट�?ठे हो ग�? थे, जिससे बस का संत�?लन बिगड़ गया। लेकिन अपील पर स�?नवाई करने वाले न�?यायमूर�?ति थरानी ने कहा कि प�?ल में पानी भर जाने के कारण नदी पार करने का निर�?णय लेने में बस चालक की लापरवाही के कारण द�?र�?घटना ह�?ई। इसलि�?, उसने टी�?न�?सटीसी को दो महीने के भीतर म�?आवजे (यदि पहले से भ�?गतान नहीं किया गया है) का भ�?गतान करने के निर�?देश के साथ अपील को खारिज कर दिया।
क�?रेडिट: newindianexpress.com