अदालत ने हत्यारे पति को दी आजीवन कारावास की सजा

मेरठः: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-दो मेरठ प्रहलाद सिंह द्वितीय ने हत्या के आरोप में आरोपी पति पंकज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रूहासा जिला मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अंकन 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना दौराला मेरठ में 28 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री की शादी आरोपी पंकज के साथ दान दहेज देकर हुई थी,

लेकिन शादी के बाद से उसकी पुत्री के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और लगातार दहेज की मांग करते थे। गत 28 मार्च 2019 को रात्रि करीब 9:30 बजे उसके पति ने अपने घरवालों के साथ मिलकर उसकी पुत्री को रस्सी से बांधकर मार डाला। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। आरोपी के खिलाफ सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।


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