विजय हांसदा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई जांच का दिया है आदेश

झारखण्ड | साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी विजय हांसदा को नोटिस जारी किया है. अदालत ने 26 सितंबर तक विजय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को नींबू पहाड़ में अवैध खनन की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश पर पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सीबीआई जांच का आदेश उचित नहीं है. इस मामले में प्रार्थी विजय हांसदा ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसने कोई शपथपत्र और वकालतनामा नहीं दायर की है. बावजूद इसके हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
विजय हांसदा ने अवैध खनन की जांच की मांग की थी
विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने पंकज मिश्रा एवं अन्य के द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन पर जो शिकायत की थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. अवैध खनन में पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर दी. साथ ही उसे ही जेल में बंद कर दिया. उसके खिलाफ साहिबगंज में प्राथमिकी (एससी /एसटी थाना कांड संख्या 6 /2022) दर्ज की गई है. इसकी उचित जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए.
