नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को हुई बीस साल कठोर कारावास की सजा

रुद्रपुर। वर्ष 2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो न्यायाधीश ने बीस साल कठोर कारावास और पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि थाना बाजपुर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने 10 अगस्त 2020 को तहरीर देकर बताया कि दोपहर 12 बजे वह अपने परिवार के साथ खरीददारी करने बाजार गया था। साथ ही उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी भी थी। आरोप था कि मौका पाकर थाना बाजपुर के ग्राम जोगीपुरा स्थित सुखविंदर सिंह के फार्म हाउस पर रहने वाला सतीश यादव उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले गया, जबकि आरोपी खुद शादीशुदा व दो बच्चों का पिता है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर 14 अगस्त 2020 को आरोपी सतीश और नाबालिग को महेशपुर थाना बाजपुर इलाके से बरामद कर लिया और नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी विकास गुप्ता ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के दोषी सतीश को बीस साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाएं।


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