कोर्ट ने ताकेत जेरांग को लिखावट का नमूना जमा करने का निर्देश दिया

पापुम पारे जिले के यूपिया में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एपीपीएससी एई पेपर लीक घोटाले के मुख्य आरोपी एपीपीएससी के पूर्व उप सचिव ताकेत जेरांग को लिखावट का नमूना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सीबीआई के सरकारी वकील ने तर्क दिया कि, “अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अभियुक्त मना नहीं कर सकता, जब तक कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई न की जाए, और यह अदालत के विवेक पर है।”
जेरांग ने पहले अपने हस्ताक्षर का नमूना देने से इनकार कर दिया था।इस बीच, इकेन बागरा (केंदर और केनजोम बागरा के पिता) को दी गई अंतरिम जमानत को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, डॉक्टर द्वारा एक महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी गई है, जो दिल की स्थिति के लिए उसका इलाज कर रहे हैं।
हालांकि, अदालत ने आरोपी फील्ड इंवेस्टिगेटर लोटर गाडी के भाई लोटू गादी द्वारा अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
ताकेत जेरंग और टीजीटी ओबुर जेरंग को सीबीआई केस नंबर 2 में चार्जशीट किया गया है।
पीएजेएससी के एक सदस्य ग्यामार रमेश ने दावा किया कि “सीबीआई के चार्जशीट में पाया गया है कि ओबुर जेरांग, एक इतिहास टीजीटी, ने टकेट जेरंग से प्रश्न पत्र खरीदा था, लेकिन प्रश्नों को हल नहीं कर सका।”रमेश ने कहा, “बाद में, ताकेत जेरंग को ओबुर जेरंग को प्रश्न पत्र दोबारा भेजना पड़ा।”


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