सीबीडीटी ने नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए नियम अधिसूचित किया

नई दिल्ली (एएनआई): पर्याप्त वेतन पाने वाले और अपने नियोक्ताओं द्वारा किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी अब अधिक बचत करने और उच्च वेतन प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्योंकि आयकर विभाग ने ऐसे अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए मानदंडों को संशोधित किया है।
प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को किराया-मुक्त या रियायती आवास की अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए आयकर नियमों में संशोधन अधिसूचित किया।
नियम 1 सितंबर से लागू होंगे.
वित्त अधिनियम, 2023, एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त या रियायती आवास के मूल्य के संबंध में ‘अनुलाभ’ की गणना के प्रयोजनों के लिए एक संशोधन लाया था। अनुलाभों की गणना के नियम अब अधिसूचित कर दिए गए हैं।
आयकर विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा, “शहरों और आबादी का वर्गीकरण और सीमाएं अब 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना के आधार पर की गई हैं।”
तदनुसार, सीबीडीटी ने इसके लिए प्रावधान करने के लिए आयकर नियम, 1961 के नियम 3 को संशोधित किया है। शहरों और आबादी का वर्गीकरण और सीमाएं अब 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना के आधार पर की गई हैं।
जनसंख्या की संशोधित सीमा 25 लाख के स्थान पर 40 लाख और 10 लाख के स्थान पर 15 लाख है। संशोधित नियम में वेतन के 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की पूर्व अपेक्षित दरों को अब घटाकर वेतन का 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
नियम को और भी तर्कसंगत बनाया गया है ताकि एक कर्मचारी द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही आवास पर रहने पर उचित कर निहितार्थ की गणना की जा सके। (एएनआई)


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