संस्थान निदेशक पर कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सरकार से 79.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का किया मामला दर्ज

नवी मुंबई: एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि नवी मुंबई पुलिस ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सरकार को कथित तौर पर 79.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सांगली स्थित एक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट संस्थान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एक सरकारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, जय-जुई चैरिटेबल ट्रस्ट, खानापुर के निदेशक धोंडीराम तुकाराम जाधव के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था।  
एफआईआर के अनुसार, संस्थान को फरवरी 2015 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम चलाने और उम्मीदवारों को प्लेसमेंट प्रदान करने का ठेका दिया गया था। ऐसा कहा गया कि इसके लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के साथ एक एसओपी प्रदान किया गया था और संस्थान को 79.49 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी।
एमओयू में यह शर्त थी कि संस्थान को उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करना होगा और योजना को संभालने वाले विभाग को उसके दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उम्मीदवारों पर होने वाला खर्च संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई अनुस्मारक के बावजूद, संस्थान ने रोजगार प्रदान करने का प्रमाण नहीं दिया और न ही भुगतान की गई धनराशि वापस की। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती थी।


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