आरएसएस कार्यालय में पेशाब करने के मामले में 3 और लोगों पर मामला दर्ज

शाहजहाँपुर: आरएसएस कार्यालय में पेशाब करने की घटना के सिलसिले में दो प्राथमिकियों में तीन और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया, जब बुधवार की रात इमारत के गेट पर एक व्यक्ति के पेशाब करने पर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर गोलीबारी की और पथराव किया।
पुलिस ने कहा कि आरएसएस कार्यालय की दीवार पर पेशाब करने वाले शशांक गुप्ता, शिवांक गुप्ता और मुकेश गुप्ता को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जयसवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अनिल मिश्रा और प्रियांशु मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को भड़काना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने कहा कि अनिल मिश्रा और प्रियांशु मिश्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया था और पथराव किया था, जो कि मामला नहीं था।
उन्होंने बताया कि पोस्ट देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और घटनास्थल के पास भीड़ जमा हो गई.
मामले के संबंध में पत्रकारों के सामने भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए राजेश अवस्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 ए, 505, 268 (सार्वजनिक उपद्रव), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उन्होंने बताया कि बुधवार को पेशाब करने की घटना के तुरंत बाद आरएसएस पदाधिकारी रवि मिश्रा की शिकायत पर पांच नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने गुरुवार को कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है जो घटना की जांच कर रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने या भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
