हिमाचल में 31 अक्तूबर तक कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (ग्रुप-सी व ग्रुप-डी) के सामान्य तबादलों से 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध हटा दिया गया है। इन तबादलों को करने के लिए विभागीय मंत्री अधिकृत होंगे लेकिन शाॅर्ट स्टे और शाॅर्ट डिस्टैंस में तबादले करवाने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से शनिवार को इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं उपायुक्तों को जारी किए गए हैं, जिस पर अमल करने को कहा गया है। किसी भी कर्मचारी का 1 स्थान पर स्टे 3 वर्ष का रहता है।

लेकिन 2 वर्ष के अंतराल के बाद ऐसे तबादले करवाए जा सकेंगे। तबादलों को करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी कॉडर के कर्मचारियों के 3 फीसदी से अधिक तबादले नहीं होंगे। कर्मचारी तबादले के लिए स्वयं भी विभाग प्रमुख को आवेदन कर सकेंगे। सरकार की तरफ से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों से 21 से 31 अक्तूबर तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। इसके बाद 1 नवम्बर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सरकार ने गत 21 से 31 अगस्त व गत 20 से 30 सितम्बर के बीच सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद सरकार ने 1 अक्तूबर से तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था लेकिन कर्मचारियों की मांग के ऊपर फिर से सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।