SC ने झारखंड के सीएम सोरेन को ED के समन के खिलाफ HC जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने के लिए राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा, “आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते?”
पीठ ने याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज करते हुए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी और मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
जमीन हड़पने के मामले में धन शोधन रोधी एजेंसी ने उन्हें 24 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया था, जिसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां केंद्रीय एजेंसी पहले ही एक आईएएस अधिकारी सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
इससे पहले अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री से ईडी के रांची कार्यालय में उनकी पत्नी समेत करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गयी थी.
हाल ही में 1 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा शुरू की गई जांच में शामिल होने के लिए सोरेन को तीसरी बार ताजा समन जारी किया गया था।


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