हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

हमीरपुर। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिजनौड़ा में चार वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश को लेकर हुए विवाद में किसान पर जान लेवा हमला किया गया था। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एफटीसी ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाते हुए इन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिया।
मौदहा कोतवाली क्षेत्र के सिजनौड़ा गांव में विगत 27 जून 2019 को जमीनी विवाद को लेकर सौखीलाल पुत्र दरबारी पर भगवानदीन ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी दे हमलावर मौके से भाग गया था। घायल किसान को पुत्र व परिवार वालों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र ने हमलावर सौखीलाल के खिलाफ धारा 302, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एफटीसी न्यायालय में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोपी सौखीलाल द्वारा भगवानदीन पर जानलेवा हमला करने से संबंधित साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने साक्ष्य व गवाहों के बयानों पर अपने तर्क वितर्क कर अपने मुवक्किल को निर्दोष बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों से आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। जिससे विशेष न्यायाधीश एफटीसी ने आरोपी सौखीलाल को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। पुलिस को निर्देश दिए कि अभियुक्त सौखी लाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला कारागार ले जाएं। इस मुकदमे की पैरवी व विवेचना मौदहा कोतवाली के निरीक्षक मिथलेश कुमार ने की।


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