टपुकड़ा थाने के तत्कालीन एएसआई को घूसखोरी के मामले में 4 साल की सजा हुई थी

अलवर। विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण शिवानी सिंह ने टपुकड़ा थाना तातारपुर के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह यादव को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने उक्त मामले की सुनवाई में झूठे साक्ष्य देने के आरोपी फरियादी आस मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है.
विशेष लोक अभियोजक एसीबी अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले में तिजारा के नखनोल निवासी आस मोहम्मद ने 27 अप्रैल 2015 को एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज करायी थी कि 19 सितंबर 2014 को उनके भतीजे जुबैर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी. एक बस। जिसकी जांच टपूकड़ा थाने के तत्कालीन एएसआई महावीर सिंह कर रहे थे. जिसकी रिसर्च के लिए महावीर ने जुबेर से 1500 रुपए की मांग की।
इस पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी एएसआई महावीर को 1500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामले में सुनवाई के दौरान फरियादी आस मोहम्मद की ओर से कोर्ट के सामने झूठा साक्ष्य देने पर कोर्ट ने सोमवार को रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई महावीर सिंह के साथ ही झूठी गवाही देने के आरोपी आस मोहम्मद को सजा सुनाई. यदि। खिलाफ कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं।
